बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही एक नए कानूनी विवाद में घिर गई हैं। चार्टर्ड फ्लाइट को लेकर सोशल मीडिया पर की गई उनकी टिप्पणियों के खिलाफ एक एविएशन कंपनी ने गुजरात की गांधीनगर कोर्ट का रुख किया है। कंपनी ने नोरा के बयानों को अपनी प्रतिष्ठा और कारोबार को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए ₹3 करोड़ के हर्जाने की मांग की है। साथ ही, अभिनेत्री से सार्वजनिक रूप से सफाई देने और सोशल मीडिया से संबंधित कंटेंट हटाने की मांग भी की गई है।
विमान को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ विवाद
मामला पिछले साल दिसंबर का बताया जा रहा है। ड्यून्स एविएशन के मुताबिक, नोरा फतेही ने मुंबई से जयपुर की यात्रा के दौरान कंपनी के चार्टर्ड विमान के अंदर वीडियो रिकॉर्ड किए थे। बाद में इन वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए उन्होंने विमान को कथित तौर पर ‘छोटा’, ‘टॉय’ और ‘लेगो एयरप्लेन’ जैसे शब्दों से संबोधित किया। कंपनी का कहना है कि नोरा के सोशल मीडिया पर किए गए इन कमेंट्स को उनके करोड़ों फॉलोअर्स ने देखा और इससे विमान तथा कंपनी की सेवाओं को लेकर निगेटिव इमेज बनी।
कंपनी का दावा- बुकिंग और कारोबार पर पड़ा असर
ड्यून्स एविएशन ने अदालत में दाखिल मुकदमे में दावा किया है कि नोरा के कथित बयानों के बाद कंपनी को व्यावसायिक नुकसान उठाना पड़ा। कंपनी के अनुसार, उसकी बुकिंग में करीब 15 से 20 प्रतिशत तक गिरावट आई और कैंसिलेशन की संख्या भी बढ़ी। कंपनी ने यह भी दावा किया कि जिस विमान से नोरा ने यात्रा की थी, वह किसी भी तरह असामान्य या असुरक्षित नहीं था। उसके मुताबिक, विमान निर्धारित मानकों के अनुरूप था और DGCA से प्रमाणित तथा उड़ान के लिए पूरी तरह योग्य था।
कंपनी ने विमान की वैधता पर भी दिया जोर
मुकदमे में ड्यून्स एविएशन ने कहा है कि संबंधित सेसना साइटेशन CJ2 विमान का संचालन वैध तरीके से किया जा रहा था। कंपनी के मुताबिक, विमान एक वैध Non-Scheduled Operator Permit (NSOP) के तहत संचालित था। कंपनी का आरोप है कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियां वास्तविक तथ्यों को गलत तरीके से पेश करती हैं और इससे उसकी कारोबारी साख प्रभावित हुई। इसी आधार पर कंपनी ने अदालत से आर्थिक नुकसान की भरपाई की मांग की है।
₹3 करोड़ के साथ पोस्ट हटाने की भी मांग
ड्यून्स एविएशन ने कोर्ट से ₹3 करोड़ का हर्जाना दिलाने के अलावा नोरा फतेही से सार्वजनिक स्पष्टीकरण जारी कराने की मांग की है। कंपनी चाहती है कि विमान से संबंधित कथित आपत्तिजनक बयान और कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाए जाएं। मामले की सुनवाई 25 सितंबर को गांधीनगर की सीनियर सिविल जज आर. अग्रवाल की अदालत में होने वाली है। फिलहाल इस मामले में नोरा फतेही की ओर से कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने आई है या नहीं, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

